पत्नी की हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास, अदालत ने 50 हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनाई।

देवबंद: सात वर्ष पूर्व विवाहिता को जलाकर मार देने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मृतका के पति को दोषी मानते हुए आजीवन सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

गत 16 दिसंबर 2017 की रात रात गांव तल्हेड़ी खुर्द गांव निवासी संजय ने पत्नी अंजली के साथ मारपीट की थी ओर बाद में मिट्टी का तेल छिडक़कर आग लगा दी थी। जिसमें अंजली बुरी तरह झुलस गई थी और बाद में उपचार के दौरान उसने चंडीगढ़ के पीजीआई हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया था। मृतका के पिता जनपद हरिद्वार थाना मंगलौर के हरजौली जट्ट गांव निवासी सुरेंद्र ने पति संजय विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में चल रही थी। बचाओ व अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद शनिवार को न्यायाधीश विनित कुमार वासवानी ने अपने फैसला सुनाते हुए आरोपी पति संजय को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

समीर चौधरी/रियाज़ अहमद।

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