पुलिस पर जानलेवा हमला करने के मामले में दो सगे भाइयों को अदालत ने सुनाई चार वर्ष की सज़ा।

देवबंद: बदमाशों द्वारा करीब पांच वर्ष पूर्व पुलिस पर जानलेवा हमला करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए दो सगे भाइयों को दोषी ठहराया और उन्हें चार वर्ष के कठोर कारावास व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
बृहस्पतिवार को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवीदयाल शर्मा ने बताया कि 7 अक्टूबर 2019 की रात्रि तत्कालीन एसएचओ आनंद देव मिश्र टीम के साथ पेट्रोलिंग कर रहे थे। इसी दौरान मुजफ्फरनगर हाईवे से निर्माणाधीन रेलवे अंडरपास के समीप कच्छा बनियान गिरोह के बदमाशों से मुठभेड़ हो गई थी। इसमें बदमाशों ने पुलिस पर गोलियां चलाई थीं। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने दो बदमाशों को घायल करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इस संबंध में आनंद देव की और से रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। एसएसपी के आदेश पर इसकी विवेचना एसओ नागल सुरेंद्र सिंह ने कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। मुकदमे का विचारण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निधि की अदालत में चला। अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने लहराकाम नगर थाना हयात नगर जिला संभल निवासी सलमान उर्फ जान व उसके भाई परवेज उर्फ सल्लू को हत्या के प्रयास का दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।

समीर चौधरी/रियाज़ अहमद।

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