पुलिस पार्टी पर हमले के आठ आरोपितों को अदालत ने सुनाई 10-10 साल की सजा।

देवबंद: 10 साल पहले डकैती की योजना बनाते समय बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर किए गए जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने आठ आरोपितों को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सजा पाने वाले सात आरोपित जनपद मुजफ्फरनगर जबकि एक आरोपित जिला बिजनौर का रहने वाला है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवीदयाल शर्मा ने बताया कि 17 दिसंबर 2013 को एसएचओ नागल बचन सिंह तेवतिया और क्राइम ब्रांच सहारनपुर के एसआई संजय पांडे ने अपनी टीम के साथ सीडक़ी मार्ग पर एक बाग में दबिश दी थी। जहां बदमाश डकैती की योजना बना रहे थे। उस दौरान बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी फायरिंग की थी। जिस में कई पुलिस कर्मी बाल बाल बच गए थे। बाद में पुलिस ने बल प्रयोग कर बदमाशों को दबोच लिया था। इस मामले में शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निधि ने महबूब निवासी नियाजपुरा, मुजफ्फरनगर, आबिद उर्फ मान निवासी गांव ककरौली मुजफ्फरनगर, नौशाद निवासी गांव गोधना थाना पुरकाजी मुजफ्फरनगर, सुलेमान निवासी गांव जीवना थाना मंसूरपुर मुजफ्फरनगर, आबिद निवासी खेड़ी फिरोजाबाद थाना ककरौली मुजफ्फरनगर, जावेद निवासी खालापार मुजफ्फरनगर, बबलू उर्फ फरमान निवासी गांव बढ़ेडी थाना छपार मुजफ्फरनगर और सलीम निवासी छिपरी शहजादपुर थाना शेरकोट जिला बिजनौर को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 31-31 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

समीर चौधरी/रियाज़ अहमद।

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